नई दिल्ली, नवम्बर 18 -- महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक के खिलाफ भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों की गतिविधियों से जुड़े धन शोधन मामले में यहां की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को आरोप तय किए। अदालत में मलिक ने बेकसूर होने की दलील दी जिससे मुकदमे का रास्ता साफ हो गया। सांसद/विधायक मामलों की विशेष अदालत के जज सत्यनारायण नवंदर ने मलिक और अन्य आरोपियों की दलीलें सुनने के बाद उनके खिलाफ आरोप तय किए और उन्हें पढ़कर सुनाया। इस मामले में एनसीपी नेता और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा संचालित कंपनियां आरोपी हैं। सभी आरोपियों पर अब पीएमएलए के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। मलिक के खिलाफ ईडी का मामला राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) द्वारा दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (र...