कानपुर, दिसम्बर 8 -- कानपुर, प्रमुख संवाददाता। पीएफ निकालने के बदले नियम का एक फायदा उन लोगों को हो रहा है, जो किन्हीं वजहों से नौकरी छोड़ने के बाद पीएफ अकाउंट से पूरा पैसा निकाल लेते थे। अब 75 प्रतिशत तक आंशिक पीएफ निकालने के बाद 25 प्रतिशत बाकी धनराशि निकालने के लिए एक साल का इंतजार करना पड़ेगा। इस बीच वह कहीं नौकरी करने लगता है तो उसका पीएफ अंशदान फिर से कटने लगेगा और उसके पेंशन फंड में जमा करीब 25 प्रतिशत धनराशि भी बरकरार रहेगी। इस सुधार से कानपुर परिक्षेत्र के सात हजार आवेदकों में करीब पांच हजार कर्मचारियों ने नौकरी छोड़ने का इरादा बदल दिया है। केस : एक गुरुग्राम से नौकरी छोड़कर आए विकास अरोड़ा ने शहर में एक रेस्टोरेंट खोलने के लिए शत प्रतिशत पीएफ निकालने का आवेदन किया लेकिन 25 प्रतिशत के लिए दोबारा नौकरी ज्वाइन कर ली। अंशदान और अर्ज...