नई दिल्ली, फरवरी 21 -- एनआईए की अदालत ने प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के शिक्षा विभाग के राष्ट्रीय प्रभारी की जमानत याचिका खारिज कर दी। एनआईए ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए आरोप लगाया था कि पीएफआई के राष्ट्रीय प्रभारी ने हथियार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया था और आतंकी संगठन आईएसआईएस की विचारधारा का प्रचार किया था। विशेष एनआईए अदालत के जज एम. के. मोहनदास ने शुक्रवार को पीएफआई के शिक्षा विभाग के राष्ट्रीय प्रभारी और प्रतिबंधित संगठन से संबद्ध अखिल भारतीय इमाम परिषद के उपाध्यक्ष अशरफ उर्फ करमन्ना अशरफ मौलवी की जमानत याचिका खारिज कर दी। अशरफ पीएफआई की कथित राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के संबंध में दर्ज मामले में दूसरा आरोपी है। वह पलक्कड़ में आरएसएस नेता श्रीनिवासन की हत्या में भी आरोपी है।

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