गिरडीह, मई 24 -- गिरिडीह, प्रतिनिधि। केन्द्रीय सूचना आयोग ने पंजाब नेशनल बैंक, बोकारो के उप मंडल अधिकारी पी के मिश्रा पर 5 हजार रूपए का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड की यह राशि अधिकारी के वेतन से काटे जाने का आदेश दिया गया है। मामला गिरिडीह औद्योगिक नगरी से जुड़ा हुआ है। यहां के ग्राम महतोडीह में एक जमीन की नीलामी हुई थी जिसे सत्यानन्द विकास ने ऋण वसूली प्राधिकरण से वर्ष 2022 में खरीदी थी। इसके बाद सारी कागजी कार्रवाई पूरी की गई और जमीन पर कब्जे के लिए आवेदक के द्वारा कई बार आवेदन दिया गया लेकिन उनको जमीन पर कब्जा नहीं दिया गया। बाद में आवेदक ने सूचना अधिकार का उपयोग करते हुए जानकारी मांगी लेकिन उनको अवधि पूरा होने के बाद भी जानकारी नहीं दी गई। आरोप है कि बैंक के द्वारा जमीन की गलत मापी करवाकर लोन के डिफॉल्टर को लाभ पहुंचाने का प्रयास भी किया...
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