चाईबासा, जुलाई 29 -- चाईबासा। पीएचडी विभाग के फर्जी इंजीनियर बता कर एक व्यक्ति को ठेका दिलाने के नाम पर 2लाख70 हजार रूपए ठगी करने वाले गोडा निवासी अटल बिहारी उर्फ बिहारी मंडल को सीजेएम अक्षत श्रीवास्तव की अदालत ने चार साल की सजा सुनाई और दो घाराओं में 15हजार रुपए जुर्माना लगाया है।एक घारा में 10हजार और दूसरे घारा में 5 हजार रूपए जुर्माना लगाया है। इसके खिलाफ 12 जून 2023 को पांडरासाली ओपी में रितेश जारिका के बयान पर मामला दर्ज किया गया था। दर्ज मामले में बताया गया था कि पांडरासाली स्थित पीएनबी के मैनेजर के,सी,लागुरी ने रितेश जारिका को फोन कर बैंक बुलाया और उक्त व्यक्ति से मिलवाया तथा कहा कि पीएचडी विभाग का जेइ अभियंता है। अभियन्ता ने अपना नाम उस समय दीपक कुमार बताया। बाद में पुलिस अनुसंघान में अटल बिहारी उर्फ बिहारी मंडल नाम उभर कर सामने आ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.