फरीदाबाद, जून 27 -- पलवल। जिले में अब बिना सिविल सर्जन की अनुमति के पीआईजीटी टेस्ट नहीं किए जा सकेंगे। उपायुक्त डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने आदेश जारी कर कहा कि इस टेस्ट की रिपोर्ट की प्रति उपायुक्त कार्यालय और सिविल सर्जन को देना अनिवार्य होगा। उन्होंने सिविल सर्जन को निर्देश दिए कि सभी डॉक्टरों और आईवीएफ सेंटरों तक यह सूचना पहुंचाएं और अस्पतालों के नोटिस बोर्ड पर इसे चस्पा करें। आदेश की अनदेखी करने पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई होगी। यह कदम लिंग निर्धारण की रोकथाम के लिए उठाया गया है।
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