नई दिल्ली, मई 9 -- सुप्रीम कोर्ट ने देश में पांच वर्षीय विधि पाठ्यक्रमों की समीक्षा संबंधी जनहित याचिका को लंबित याचिका के साथ जोड़ने का शुक्रवार को आदेश दिया। याचिका में पाठ्यक्रम की समीक्षा के लिए विधि शिक्षा आयोग या विशेषज्ञ समिति के गठन के अनुरोध किया गया था। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने मामले में नोटिस जारी करने से इनकार करते हुए याचिका पर ऐसी ही एक याचिका के साथ सुनवाई करने पर सहमति जताई। पीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह से कहा कि आप चाहते हैं कि हम सरकार को नीति बनाने का निर्देश दें। हम इस याचिका को दूसरी याचिका से जोड़ेंगे। नोटिस जारी नहीं करेंगे। याचिका अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर की गई।

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