धनबाद, मार्च 12 -- धनबाद, प्रतिनिधि पिस्टल का भय दिखाकर नाबालिग का अपहरण करने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में मंगलवार को पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने मामले के नामजद आरोपी केंदुआडीह निवासी जितेंद्र रवानी को 22 वर्ष की सश्रम कारावास और 15 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। सोमवार को अदालत ने उसे दोषी करार दिया था। अदालत में मंगलवार को सजा की बिंदु पर सुनवाई की गई। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि 25 अक्तूबर 2024 की शाम जितेंद्र रवानी हेलमेट लगाकर पीड़िता के घर में जबरन घुसा और पिस्टल दिखाते हुए पीड़िता को अपनी बाइक पर बैठा कर साथ ले गया। जितेंद्र ने पीड़िता को जान मारने का भय दिखा कर उससे दुष्कर्म किया। पीड़िता ने कोर्ट को दिए अपने बयान में बताया था कि जितेंद्र उसे बाइक से लेकर महुदा स्टेशन गया था। वहां पहल...
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