सीतामढ़ी, दिसम्बर 7 -- शिवहर। शिवहर व्यवहार न्यायालय के विशेष न्यायाधीश उत्पाद बृजेश मणि त्रिपाठी ने न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं करने को लेकर जिले के पिपराही एवं तरियानी थाने के थानाध्यक्षों को एक- एक हजार रुपए जुर्माना लगाते हुए तीन दिनों के अंदर स्पष्टीकरण न्यायालय के समस्त प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। आरोपियों के विरुद्ध अजमानतीय अधिपत्र का निष्पादन निर्धारित समय पर नहीं करने पर उनके विरुद्ध जारी शो-कॉज का जवाब नहीं देने और निर्धारित तिथि तक अजमानती अधिपत्र का निष्पादन नहीं करने को लेकर उनके विरुद्ध Rs.1000 जुर्माना जमा कर सूचना न्यायालय को देने का आदेश दिया है। पिपराही थाना में गाड़ी मुक्त करने से संबंधित आवेदन के निष्पादन को लेकर मांगी गई रिपोर्ट थानाध्यक्ष द्वारा निर्धारित तिथि तक नहीं देने पर उनके विरुद्ध भी 1000 जुर्माना एव...