बरेली, अगस्त 19 -- सगे छोटे भाई पर अपने दो बेटो समेत जानलेवा हमला करने के मामले में न्यायाधीश तबरेज अहमद की अदालत ने अपना फैसला सुना दिया। अदालत ने दोषी अखिलेश उसके बेटे योगेश और अतुल को सश्रम आठ-आठ वर्ष की कैद की सजा सुनाई।अदालत ने पिता-पुत्रो पर कुल तीस हजार का जुर्माना भी ठोका है। अदालत ने जुर्माना की पूरी राशि चुटैल को देने के भी आदेश दिये हैं। एडीजीसी क्राइम राजेश्वरी गंगवार ने बताया कि थाना इज्जतनगर में नत्थू रम्पुरा गांव की विवाहिता शोभा देवी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि 21 अगस्त 2018 को दिन के छह बजे उसके जेठ अखिलेश, जेठानी रामबेटी और उनके बेटे योगेश और अतुल गालिया देने लगे। उसके पति राजेश ने गालिया देने से मना किया तो जेठ के बेटे योगेश ने तलवार से उसके पति पर जानलेवा हमला किया। जेठ अखिलेश और जेठानी रामबेटी ने लाठी डंडो से ...
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