बस्ती, मई 18 -- बस्ती, निज संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम शिवचंद की अदालत ने पिता व सौतेली मां की हत्या के मामले में दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 25 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी। शासकीय अधिवक्ता लक्ष्मीकांत द्विवेदी व वेद प्रकाश पांडेय ने अदालत में घटना का विवरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि वादी मुकदमा हर्रैया थाने में तैनात एसआई जय प्रकाश मिश्रा ने थाने में दी तहरीर में बताया कि उन्हें पांच जनवरी 2018 को राजेश चौहान, राजेंद्र चौहान पुत्रगण स्व. हृदय राम चौहान निवासी महुघाट, थाना हर्रैया ने घटना की सूचना दिया। वह उन्हें साथ लेकर घटना स्थल ग्राम महूघाट पहुंचे जहां पर एसआई संजय यादव व अन्य पुलिस वाले मौजूद थे। राजेश व राजेंद्र ने अपने पिता हृदय राम चौहान व सौते...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.