पीलीभीत, मार्च 11 -- मजदूरी कर घर लौट रहे युवक पर जानलेवा हमला करने के दोष सिद्ध पिता व तीन पुत्रों को अपर सत्र न्यायाधीश गीता सिंह ने पांच पांच हजार रुपए जुर्माना समेत तीन तीन साल कैद की सजा सुनाई। अभियोजन के अनुसार थाना पूरनपुर के मोहल्ला खानकाह निवासी नियामत उल्ला पुत्र रफायत खां ने पुलिस को तहरीर देकर कहा कि उसका भाई शकील पंकज कालोनी निवासी मैकूलाल के यहां से 28 मई 2016 को राजमिस्त्री का काम करके लेबर के पैसे लेकर घर लौट रहा था। रास्ते में उसके छोटे भाई अकील के ससुर कामिल खां पुत्र छंगा खां ने अपने पुत्र आरिफ, राशिद व मुजाहिद के साथ मिलकर हमला कर दिया। चारों लोगों ने उसको जान से मारने की नियत से लाठी डंडों बुरी तरह मारा पीटा। जिससे वह गंभीर घायल हो गया। कुछ लोगों ने जैसे तैसे उसको हमलावरों से बचाया। पुलिस ने प्रकरण में एनसीआर दर्ज की।...
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