मधुबनी, मई 4 -- मधुबनी, विधि संवाददाता । प्रधान जिला जज अनामिका टी की अदालत ने पंडौल थाना क्षेत्र के ककना गांव में गोली मारकर विनय चंद्र झा की हत्या करने के आरोप में दोषी करार दिए गए बाप बेटा सहित तीन आरोपितों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने तीनों को जुर्माना भी लगाया है। शनिवार को खचाखच भरी अदालत में प्रधान जिला जज ने आरोपित नवीन कुमार मिश्रा उसके पिता लाल मिश्रा एवं आयुष कुमार झा को सजा सुनाई। कोर्ट ने नवीन झा को हत्या एवं आर्म्स एक्ट में 20 हजार जबकि लाल मिश्रा एवं आयुष झा को दस-दस हजार रुपए जुर्माना भी लगाया। जानकारी के अनुसार न्यायालय ने अपने जजमेंट में मृतक की पत्नी एवं बच्चों को मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। कोर्ट का फैसला आने के बाद तीनों को कड़ी सुरक्षा में जेल भेजा गया। अभियोजन पक्ष के वकील एपीपी अजीत सिन्हा ने बताया कि ग...