बरेली, नवम्बर 12 -- बरेली, विधि संवाददाता। होली के दिन घर के बाहर बैठे युवक की सरेशाम हत्या करने के मामले में विशेष जज तबरेज अहमद की विशेष कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। विशेष कोर्ट ने पिता-पुत्र समेत तीन को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। विशेष कोर्ट ने तीनो दोषियों पर कुल एक लाख पांच हजार का जुर्माना भी ठोका है। विशेष कोर्ट ने जुर्माना की पूरी राशि मृतक के परिजनों को देने के भी आदेश दिये हैं। एडीजीसी क्राइम सचिन जायसवाल ने बताया कि कोतवाली फरीदपुर में कुईया खेड़ा गांव के बब्लू ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि 16 मार्च 2014 को होली के दिन शाम करीब साढ़े छह बजे बब्लू अपने तहेरे भाई अवनीश और ताऊ ओमकार के साथ घर के बाहर बैठे बातचीत कर रहे थे। तभी गांव के रामपाल, उसका बेटा रामकेश, नन्हे उसके भाई राजेंद्र और सूबेदार हथियारों से लैस होकर आ ...
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