अंबेडकर नगर, अक्टूबर 1 -- अम्बेडकरनगर। दलित के साथ मारपीट में दोषी पति-पत्नी समेत तीनों दोषियों को सत्र परीक्षण के दौरान विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट की अदालत ने तीन-तीप वर्ष के कारावास तथा प्रत्येक को साढ़े पांच हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। वर्ष-2020 में इब्राहिमपुर थाना क्षेत्र के अवसानपुर निवासी हरि प्रसाद यादव पुत्र रामचन्द्र यादव, विजेन्द्र यादव पुत्र हरि प्रसाद यादव एवं चन्द्रावती पत्नी हरि प्रसाद यादव के विरुद्ध दलित के साथ मारपीट का मुकदमा पंजीकृत हुआ था और विवेचक ने तीनों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...