एटा, दिसम्बर 16 -- एटा। पिता-पुत्र पर जानलेवा हमला करने के दोषियों को कोर्ट ने दोषी माना। दोषियों को कोर्ट ने सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त समय जेल में रहना होगा। एडीजीसी प्रदीप गुप्ता के अनुसार थाना जैथरा के गांव खेतूपुरा निवासी हरवीर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी उसमें आरोप लगाए थे कि 23 मई 2011 को खेत पर काम करने के बाद पिता के साथ लौट रहे थे। पहले से बंबा किनारे घात लगााए बैठे आरोपी योगेश पुत्र आनंद सिंह, जसवीर, ब्रजमोहन, जालिम पुत्र अजयपाल निवासी खेतूपुरा थाना जैथरा ने रोक लिया था और गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर आरोपियों ने फायरिंग की। जिसमें गोली लगने से वह घायल हो गए थे। बचाने आए पिता पर भी हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। चीख की आवाज सुनकर लोगों को आता देख आरोपी भाग गए थे। पी...
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