बरेली, नवम्बर 15 -- बरेली, विधि संवाददाता। सरेशाम युवक के साथ मारपीट कर गैरइरादतन हत्या का प्रयास करने के मामले कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। फास्ट ट्रैक प्रथम राघवेंद्र मणि की कोर्ट ने दोषी पिता शमशू और उसके बेटे नजीम को सश्रम पांच-पांच वर्ष की कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने पिता-पुत्र पर कुल 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। एडीजीसी क्राइम संतोष श्रीवास्तव ने बताया कि थाना भोजीपुरा में सालेपुर गांव के मोहम्मद तौफीक ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसका चचेरा भाई मोहम्मद यूसुफ दिनांक पांच मई 2021 की शाम साढ़े छह बजे जादोपुर बाजार से घर वापस लौट रहा था। गांव से पहले ही गांव के शमशू और उसके बेटा नजीम गालिया देने लगे। मोहम्मद युसूफ ने गालिया देने से मना किया तभी पिता पुत्र ने लाठी डंडो से उसे पीटा।आरोप साबित करने को एडीजीसी क्राइम संतोष श्...
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