बलिया, दिसम्बर 18 -- बलिया, संवाददाता। करीब 13 साल पुराने मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने गुरुवार को पिता-पुत्रों समेत चार को तीन-तीन साल की सजा सुनायी। न्यायालय ने सभी पर 33-33 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। फेफना थाना क्षेत्र के कोपवां निवासी सुखदेव राम ने 14 अगस्त 2012 को गांव के ही वीरभद्र सिंह, उसके दो पुत्रों धीरेन्द्र सिंह व विजेन्द्र सिंह तथा एक अन्य दीपक सिंह के खिलाफ घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप लगाया। पुलिस ने मारपीट के साथ ही सभी पर एससी-एसटी एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया। इस मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट ने सभी को दोषसिद्ध पाते हुए तीन-तीन साल की सजा सुनाया और जुर्माना लगाया। अभियोजन की ओर से विनय कुमार सिंह ने पैरवी किया।

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