बस्ती, जुलाई 12 -- बस्ती। फॉस्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय विजय कुमार कटियार की अदालत ने पिता की हत्या के मामले में पुत्र को आजीवन कारावास की सजा व दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी। शासकीय अधिवक्ता प्रदीप कुमार ओझा व अजय बहादुर पाल ने अदालत में विवरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि लालगंज थाना क्षेत्र के शोभनपार गांव निवासी सूर्यमती ने थानाध्यक्ष लालगंज को दी गई तहरीर में बताया कि उसके ससुर बुद्धिराम पुत्र लौटन जिनकी उम्र 67 वर्ष थी। वह 12 जून 2023 को सुबह करीब पांच बजे शौच के लिए खेत में जा रहे थे। जेठ सुधीर कुमार ने अपने पिता के नाम से केसीसी लोन ले रखा था और लोन जमा करने को लेकर पिता-पुत्र में कहा-सुनी होती रहती थी। घटना वाले दिन लोन की बात को लेकर कहा-सुनी करते हुए जेठ सुधीर ने कुदाल से...