फतेहपुर, फरवरी 19 -- जमीनीं रंजिश में हत्या के मामले में गुरुवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट-2 अजय सिंह की अदालत ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दोषसिद्ध सगे भाइयों को उम्रकैद और 50-50 हजार रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार सिंह ने बताया कि बकेवर थाने के केवटरा निवासी जगन्नाथ ने दो शादियां की थी। दूसरी पत्नी की बेटे देवनारायन व जयनारायमन को थाना क्षेत्र के टकवापुर की संपत्ति मिली थी लेकिन सगे भाई इससे संतुष्ट नहीं थे। वह पिता से केवटरा की संपत्ति मांग रहे थे। इसे लेकर आए दिन मारपीट व विवाद होता था। सगे भाई एक दिन किसी काम से केवटरा आए और बाइक में जगन्नाथ को साथ ले गए। कुछ देर बाद उसका शव जरौली नहर पुलिया के नीचे मिली थी। मृतक की बहन देवरती ने सगे भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेजते ह...
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