आगरा, दिसम्बर 18 -- पिता की हत्यारोपी पुत्र उधम सिंह उर्फ उदल सिंह को अपर सत्र न्यायाधीश नितिन ठाकुर ने बरी करने के आदेश दिए। आरोपी की ओर से अधिवक्ता उमेश यादव ने तर्क दिए कि आरोपी को झूठा फंसाया गया है। मृतक के शरीर से बरामद मेटेलिक बुलेट व मृतक के सिर के बालों को जांच के लिए विधिविज्ञान प्रयोगशाला नहीं भेजा गया। वादिनी शीला देवी ने तहरीर में लिखा कि उनके पति दयाल सिंह पांच जुलाई 2014 की रात घर के सामने स्थित खेत में चारपाई पर सो रहे थे। किसी व्यक्ति ने पति की गोली मारकर हत्या कर दी। थाना कागारौल में मुकदमा दर्ज हुआ। विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर घटना में प्रयुक्त तमंचा बरामद किया।

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