जमुई, फरवरी 19 -- जमुई। जमुई न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दो सुधीर सिंह ने पिता की हत्या करने वाले पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। Rs.5000 अर्थ दंड भी लगाया गया है। घटना 28 अप्रैल 2021 की रात लगभग 10:00 बजे की थी। खैरा थाना के धोबघट सिमरिया मुसहरी टोला में माधो माझी पेशाब करने के लिए जा रहा था। माधो मांझी का मंझला लड़का कल्लू मांझी ने पिता के सर पर तंगी से हमला कर दिया था गंभीर रूप से जख्मी हो गए। माधो मांझी की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इस मामले में खैरा थाना कांड संख्या 125/ 21 दर्ज किया गया था। मामले में की सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश दो के न्यायालय में हो रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी मनोज कुमार सिंह और बचाव पक्ष की ओर से गौरी शंकर तांती और पवन राम ने अपनी अपनी दलीलें दी। कुल 9 गवाहों की गवाही हुई। दोनों प...