रांची, मार्च 29 -- रांची, संवाददाता। पिता की गैर इरादतन हत्या में बेटे समल मुंडा (36) को अदालत ने शनिवार को सात साल कैद की सजा सुनाई है। उस पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। सजा अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने सुनाई है। हत्या 12 नवंबर 2019 को हुई थी। इसमें मृतक की पत्नी सुगी देवी ने बुंडू थाना में बेटे पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पिता-पुत्र में जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। घटना के दिन दोनों के बीच विवाद बहुत बढ़ गया। समल मुंडा ने अपने पिता बुदु मुंडा के साथ मारपीट की। इसमें उसकी मौत हो गई थी।
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