कुशीनगर, सितम्बर 6 -- कुशीनगर। कप्तानगंज थाना क्षेत्र के बोदरवार में वर्ष 2011 में पिटाई से घायल एक युवक की मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इस मामले में न्यायालय ने शुक्रवार को अपना फैसला सुना दिया। इस मामले में दोषी पाए गए अभियुक्त को सात साल के सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की धनराशि में आधी वादी को देने का आदेश हुआ है। वादी की तरफ से इस मुकदमे की पैरवी कर रहे अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) कृष्ण कुमार पांडेय ने बताया कि मुकदमे की वादी टॉसी देवी थीं। उन्होंने 23 जनवरी, 2011 को कप्तानगंज थाने में तहरीर सौंपकर बताया था कि 22 जनवरी, 2011 को उनके बेटे गोबरी पुत्र लखन से खेत में डिलीवरी पाइप बिछाने को लेकर विपक्षी रामफल और उसके पिता गरीब से विवाद हो गया था। अधिवक्ता के मुताबिक रामफल ...
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