कौशाम्बी, जनवरी 6 -- क्षेत्र की एक महिला ने 21 जनवरी 2011 को स्थानीय कोतवाली में मुकदमा कायम कराया था। इसमें आरोप लगाया था कि जुबरा निवासी राजकुमार पुत्र दरबारी लाल ने घर में घुसकर उसके साथ आपत्तिजनक व्यवहार किया। विरोध करने पर बेरहमी से पिटाई कर दी। मुकदमे की विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। मंगलवार को सुनवाई के दौरान एडीजे/एफटीसी प्रथम ने आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष सजा और 35 सौ रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई।

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