लखनऊ, नवम्बर 21 -- लखनऊ। पिकप डाला मालिकों ने उप्र ऑटो-लोडर संयुक्त कल्याण समिति के तत्वाधान ने पांच सूत्री मांगों को लेकर शुक्रवार को परिवहन मंत्री के आवास के पास प्रदर्शन किया। इस दौरान पिकप डाला गाड़ी 7500 किलो के अंडरलोड होने पर भी नो इंट्री में 20500 रुपए का जुर्माना लगाया जा रहा है और चालक का डीएल तीन माह के लिए निलंबित कर रहे हैं। जबकि 7500 किलो के भार वाले वाहनों को पकड़े जाने पर डीएल निरस्त करने का कोई प्रावधान नहीं है। हल्के भार वाहन वालो से प्रदूषण जुर्माना 1988 मोटर अधिनियम के तहत लिया जाए। प्रदेश अध्यक्ष राजीव के नेतृत्व में ऑटो-लोडर कल्याण समिति के पदाधिकारियों ने प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा।

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