धनबाद, नवम्बर 4 -- धनबाद, प्रमुख संवाददाता घर में कुत्ता पालने वाले पशु प्रेमियों को अब इसके लिए नगर निगम से कुत्तों का निबंधन कराना होगा। सरकार के सचिव अबु बक्कर सिद्दकी ने राज्य के सभी नगर आयुक्त को पत्र लिखकर स्ट्रीट डॉग और पेट डॉग के लिए सुप्रीम कोर्ट की नई गाइडलाइन के अनुसार आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत शहर में घूमने वाले स्ट्रीट डॉग को खाना देनेवाले पशुप्रेमियों के लिए एक फीडिंग जोन बनाया जाएगा। यहां पर आकर लोग स्ट्रीट डॉग को खाना दे सकते हैं। सचिव ने डॉग बाइट कंट्रोल एवं रेबिज उन्मूलन कार्यक्रम के सुचारू समन्वय के लिए सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। सचिव के पत्र में लिखा गया है कि आक्रामक कुत्तों के लिए शेल्टर होम का निर्माण कर उन्हें वहीं रखने का निर्देश दिया गया है। जगह-जगह निगम की ओर से फीडिंग जोन का निर्माण किया जाएगा। कुत्त...
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