नई दिल्ली, दिसम्बर 17 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। राजौरी गार्डन इलाके में पार्क की जमीन पर बनाए गए कूड़ा घर को लेकर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने कड़ा रुख अपनाया है। एक वरिष्ठ नागरिक की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए एनजीटी की प्रधान पीठ ने इसे पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन और सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ा गंभीर मामला बताया है। अधिकरण ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। याचिकाकर्ता ने एनजीटी को बताया कि ले-आउट प्लान के अनुसार संबंधित भूमि पार्क के लिए आरक्षित थी, लेकिन वहां नियमित रूप से बड़े पैमाने पर कचरा जमा किया जा रहा है। इससे न केवल पार्क की उपयोगिता समाप्त हो गई है, बल्कि आसपास रहने वाले लोगों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। याचिका में आरोप लगाया गया कि कूड़ा छांटने के काम में ब...
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