नई दिल्ली, अगस्त 20 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। हाई कोर्ट ने नगर निगम के उस फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें एक भूमि को सजावटी पार्क के बजाय बच्चों के खेल के मैदान के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की पीठ ने याचिकाकर्ताओं द्वारा एमसीडी के एक स्कूल के छात्रों के खेल के मैदान के लिए निर्धारित भूमि के टुकड़े को जनता के लिए सजावटी पार्क के रूप में उपयोग करने के अनुरोध को उचित नहीं पाया। पीठ ने आदेश में कहा कि मॉडल टाउन-II के आसपास पहले से ही कई पार्क हैं, जिनमें 100 एकड़ का एक पार्क भी शामिल है। स्कूली छात्रों के लिए खेल के मैदान के रूप में उक्त भूमि के टुकड़े की आवश्यकता उनके शारीरिक विकास व वृद्धि के लिए जरूरी है। पीठ ने कहा कि एमसीडी के फैसले में कोई त्रुटि नहीं पाई गई है। इसलिए पीठ ने संबंधित भूमि क...
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