नई दिल्ली, फरवरी 8 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। कड़कड़डूमा कोर्ट ने पार्किंग रसीद मांगने पर कर्मचारी से मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपी नईम को दोषी करार दिया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राहुल सैनी ने फैसला सुनाते हुए कहा कि पीड़ित राकेश तिवारी का बयान और मेडिकल रिपोर्ट आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। घटना दिसंबर 2022 की है, जब ज्योति नगर थाना क्षेत्र के डॉ. भीमराव अंबेडकर कॉलेज के पीछे स्थित पार्किंग में राकेश ड्यूटी कर रहे थे। रसीद मांगने पर नईम भड़क गया और गाली-गलौज करने लगा। कुछ समय बाद लौटकर उसने राकेश पर हमला कर दिया, जिससे वह बेहोश हो गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मारपीट, गलत तरीके से रोकने और जान से मारने की धमकी देने की धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपपत्र दाखिल किया था। अदालत ने आरोपी की दलीलो...
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