बोकारो, दिसम्बर 12 -- चास प्रतिनिधि। निगम प्रशासन की स्वीकृति के बिना निगम क्षेत्र में बोतलबंद पानी बेचना अब संभव नहीं होगा। गुरूवार को भी नगर प्रबंधक राम श्रीवास्तव के नेतृत्व में विभिन्न वार्ड मोहल्ला में औचक निरीक्षण करते हुए जांच किया गया। इस दौरान कईयों से जुर्माना वसूलते हुए लाईसेंस की मांग किया गया। वही विभिन्न मोहल्लो में बोतलबंद पानी बेचते लोगों से भी लाईसेंस मांगा गया। जांच के दौरान अधिकांश पानी कारोबारी बगैर कागजात के पानी बेचते पाए गए। इस बाबत नगर प्रबंधक ने नाराजगी जतायी। कहा कि क्षेत्र में पानी बेचने को लेकर निगम से स्वीकृति लेना अनिवार्य है। नियम के तहत सभी वाटर प्लांट और पानी बेचने वाले कारोबारियों को निर्धारित मानकों और आवश्यक कागजात के साथ निगम से अनुमति लेनी होगी। अभी तक जांच के साथ लोगों को लाईसेंस सहित अन्य कागजात बनव...
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