फर्रुखाबाद कन्नौज, जुलाई 22 -- फर्रुखाबाद, संवाददाता। अदालत ने पाक्सो एक्ट के एक मामले में आरोपित को तीन वर्ष कारावास की सजा सुनायी है। साथ ही साथ पांच हजार का जुर्माना लगाया है। 18 अप्रैल 2019 को फतेहगढ़ कोतवाली में एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि उसकी 11 साल की बेटी 17 अप्रैल को शाम 7 बजे परचून की दुकान से मार्टिन खरीदने गयी थी। वापस घर आते समय रास्ते में निहास भरे हुए गड्ढे के पास टीटू ने उसकी बेटी को गलत नियत से पकड़ लिया और मुंह पर टेप लगा दिया। बेटी के साथ अश्लील हरकतें की गयीं। दोनों हाथ बांधकर गड्ढे में डाल दिया। किसी व्यक्ति ने जब देखा तो उसके शोर करने पर टीटू छोड़कर भाग गया। मोहल्ले के लोगों ने नाबालिग के हाथ खोले और मंुह से टेप हटाया और इसकी जानकारी बच्ची ने घर वालों को दी। अदालत ने इस मामले में आरोपित टीटू को तीन वर्ष के कार...
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