बलिया, मई 19 -- बलिया। करीब दो साल पुराने पाक्सो एक्ट के तीन आरोपियों को कोर्ट ने सोमवार को छह-छह साल की सजा सुनायी। न्यायालय ने सभी पर 13-13 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। पुलिस के अनुसार साल 2023 में उभांव पुलिस ने मऊ जनपद के रामपुर बेलौली निवासी शाहिद, उभांव थाना क्षेत्र के दोथ निवासी सत्येंद्र यादव तथा सोनाडीह निवासी करन सिंह के खिलाफ छेड़खानी, मारपीट व पाक्सो एक्ट में केस दर्ज किया था। आरोप था कि तीनों किशोरी को खींचकर गन्ने के खेत में लेजाकर छेड़खानी करने तथा विरोध करने पर मारपीट कर घायल कर दिया। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया। इस मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट ने तीनों को दोषसिद्ध पाते हुए सजा सुनाया।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...