सोनभद्र, मई 22 -- सोनभद्र, विधि संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट सोनभद्र अमित वीर सिंह की अदालत ने गुरुवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी धीरज यादव को 4 वर्ष की कैद एवं 10 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि में से 8 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी। मामला साढ़े चार वर्ष पूर्व नाबालिग लड़की के साथ हुए छेड़छाड़ का है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता की मां ने 7 अक्तूबर 2020 को रॉबर्ट्सगंज कोतवाली में तहरीर दी। तहरीर में अवगत कराया था कि 28 सितंबर 2020 को शाम 3:30 बजे जब वह घास काटकर घर आई तो देखा कि रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के जैत गांव निवासी धीरज यादव पुत्र अशोक यादव उसकी नाबालिग लड़की का बलपूर्वक...