बलिया, जुलाई 4 -- बलिया। कोर्ट ने बैरिया नगर पंचायत के पश्चिम टोला निवासी दिलसाज उर्फ दिलशाद को कोर्ट ने गुरुवार को चार साल की सजा सुनायी। न्यायालय ने उस पर 11 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। साल 2023 में एक महिला ने आरोपी पर घर में घुसकर नाबालिक से दुष्कर्म तथा मारपीट करने का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया था। इसकी सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट (कोर्ट संख्या आठ) ने दोषसिद्ध पाते हुए आरोपी को सजा सुनाया।

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