आगरा, फरवरी 7 -- पॉक्सो एक्ट के दोषी को कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी को छह हजार रूपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। शहर कोतवाली पुलिस के अनुसार पीड़िता आठ वर्षीय बालिका की नानी रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी धेवती 17 जुलाई 2020 की सुबह 10 बजे उसे खाना देने खेत पर आ रही थी। पीड़ित को अकेला देखकर पड़ोस में स्थित आम के बाग की रखवाली कर रहा अज्ञात व्यक्ति बदनियति से खींचकर मक्का के खेत में ले गया। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस विवेचना में नाबालिग को खींचकर ले जाने वाले के रूप में शमीम का नाम प्रकाश में आया। पुलिस ने इस मामले में शमीम के विरुद्ध कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद शमीम को द...