फिरोजाबाद, फरवरी 18 -- ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत फिरोजाबाद पुलिस की प्रभावी पैरवी एवं ठोस साक्ष्य संकलन के फलस्वरूप अभियुक्त राजू उर्फ राजकुमार को न्यायालय ने दोषी पाया। उसको आजीवन कारावास की सजा एवं 21 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया है। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदेश में चलाये जा रहे आपरेशन कन्विक्शन अभियान में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए ठोस साक्ष्य संकलन किए। इसके आधार पर थाना टूण्डला पर पंजीकृत अभियोग संख्या 455/2021 धारा 376,323,506 भादवि व 5/6 पॉक्सो एक्ट के दोषी अभियुक्त राजू उर्फ राजकुमार पुत्र भूरी सिंह निवासी ग्राम सलेमपुर नगला खार थाना टूण्डला को न्यायालय द्वारा दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा एवं 21 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया है।
...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.