अयोध्या, सितम्बर 20 -- अयोध्या संवाददाता। विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम दीपक यादव की अदालत ने शनिवार को छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट के आरोपी को अपराध साबित न होने पर बरी कर दिया। नगर कोतवाली क्षेत्र में छह साल पूर्व 25 फरवरी 2019 को शाम लगभग 4 बजे एक 14 वर्षीय छात्रा के घर में घुसकर छेड़छाड़ और एवं विरोध करने पर धमकी देने के मामले में साजिद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। आरोप था कि स्कूल से पढाई कर लौटने के बाद छात्रा को घर में अकेली देख साजिद चुपके से घर में घुस गया और छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने लगा।शोर मचाने पर मोहल्ले वालों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। सुनवाई में बचाव पक्ष के फौजदारी अधिवक्ता मोहम्मद आरिफ ने तर्क दिया कि साजिद को रंजिशन फर्जी फंसाया गया है। दोनों एक दूसरे से अंतरंग थे और मोहल्ले वालों के देखने पर फर्जी रिपोर्ट दर्ज ...