बहराइच, जून 19 -- बहराइच। अपर सत्र न्यायाधीश , विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट दीप कांत मणि ने किशोरी के अपहरण, रेप, पाक्सों के मामले में दोषसिद्ध अपराधी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। जबकि मददगार को 3 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है। उन्होंने मुख्य अपराधी पर 70 हजार का जुर्माना ठोका है। जबकि मददगार अपराधी पर 30 हजार का जुर्माना ठोका है। मुख्य अपराधी को जुर्माना अदा न किए जाने पर 10 माह की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। जबकि मददगार अपराधी को एक माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा। बौंड़ी थाने के एक गांव की 14 वर्षीय किशोरी को 03 जून 2016 को शाम 07 बजे अपहरण कर लिया गया। जिला शासकीय अधिवक्ता पाक्सो संत प्रताप सिंह ने बताया कि किशोरी के पिता ने बौंड़ी थाने के कंदौंसा निवासी अनिल कुमार पुत्र राजित राम, मोल्हे पुत्र जगमोहन, डगरहनपुरवा न...
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