नई दिल्ली, फरवरी 2 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार से सवाल किया कि 'जब पाकिस्तान से आए हिंदुओं को नागरिकता दे दी है तो उन्हें रहने के लिए घर क्यों नहीं दिया गया है?' शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से राजधानी दिल्ली के मजनू का टीला में रहने वाले इन पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों को आवास मुहैया कराने के लिए उच्चतम स्तर पर विचार करने और समाधान तलाशने का निर्देश दिया है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने डीडीए द्वारा मजनू का टीला स्थित शरणार्थी शिविर में रह रहे पाकिस्तान से आए 250 हिंदू परिवारों को जगह खाली करने के लिए जारी नोटिस पर रोक लगाते हुए केंद्र सरकार को यह निर्देश दिया है। पीठ ने डीडीए द्वारा जारी आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार कर रही है। याचिका में डीडीए द्वारा मजनू का टीला ...
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