शिमला, अगस्त 23 -- हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक सनसनीखेज मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए पांवटा साहिब के एक स्ट्रीट वेंडर को जमानत दे दी। इस वेंडर पर 'पाकिस्तान जिंदाबाद' लिखने का आरोप लगा था, लेकिन कोर्ट ने कहा कि अपने देश को नीचा दिखाए बिना किसी दूसरे देश की तारीफ करना देशद्रोह नहीं है।क्या है पूरा मामला? पांवटा साहिब के रहने वाले सुलेमान नाम के एक स्ट्रीट वेंडर ने मई 2025 में सोशल मीडिया पर एक AI-जनरेटेड तस्वीर शेयर की थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो के साथ 'पाकिस्तान जिंदाबाद' लिखा हुआ था। इस पोस्ट ने हंगामा मचा दिया और पुलिस ने इसे देश के हितों के खिलाफ मानते हुए सुलेमान के खिलाफ बीएनएस की धारा 152 के तहत मामला दर्ज कर लिया। इसके बाद सुलेमान ने 8 जुलाई को पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया।कोर्ट ने क्या कहा? 19 अगस्त को जस्टि...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.