नई दिल्ली, अक्टूबर 6 -- दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को एक पाकिस्तानी महिला द्वारा भारत में अपने भारतीय पति के साथ रहने के लिए वीजा की मांग वाली याचिका पर केन्द्र सरकार को नोटिस जारी किया है। जस्टिस सचिन दत्ता की पीठ ने केन्द्र सरकार से इस मामले में जवाब दाखिल करने को कहा है। इस मामले को आगे की सुनवाई के लिए 12 नवंबर के लिए सूचीबद्ध किया गया है। रुकैया ओबैद ने पिछले साल नवंबर में पाकिस्तान में दिल्ली निवासी उबादा अब्दुल बरकत फारूकी से शादी की थी। वह अप्रैल 2025 में अपने पति के साथ भारत आईं। 18 अप्रैल, 2025 को उन्होंने दीर्घकालिक वीज़ा (एलटीवी) के लिए आवेदन किया। पहलगाम आतंकवादी हमले के तीन दिन बाद 25 अप्रैल को भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं निलंबित कर दीं। इसके अलावा सरकार ने अधिकांश पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए ...
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