पीलीभीत, फरवरी 17 -- थाना माधोटांडा क्षेत्र के तीन आरोपियों को विशेष न्यायाधीश(गैंगस्टर एक्ट)/अपर सत्र न्यायधीश श्वेता दीक्षित ने दोषी पाते हुए प्रत्येक को पांच हजार रुपये जुर्माना सहित तीन वर्ष छह माह की सजा से दण्डित किया। अभियोजन कथानक के अनुसार 14 अक्टुबर 2014 को थाना माधोटांडा के थानाध्यक्ष केपी सिंह यादव ने सूचना दर्ज कराई कि ग्राम डगा के फैजनूर उर्फ लम्बु बरसाती का एक अपराधिक संगठित गिरोह है। जिसमे मुमताज और नन्हे सक्रिय सदस्य हैं। यह भौतिक और आर्थिक लाभ के लिए अपराध करते है। इनके अपराधिक कृत्य से जनता में दहशत और आतंक व्याप्त हो गया। पुलिस ने विवेचना में ग्राम डगा के फैजनूर उर्फ लम्बु बरसाती ग्राम सुखदासपुर के मुमताज और नन्हे को दोषी पाते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन की तरफ से अभियोजन अधिकारी(गैं...
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