पीलीभीत, फरवरी 16 -- मारपीट कर घायल करने के मामले मे अपर सत्र न्यायधीश त्वरित न्यायालय आतिफ शमीम ने चार आरोपियों को दोषी पाते हुए प्रत्येक को पांच हजार रुपए अर्थदण्ड सहित तीन वर्ष की सजा से दण्डित किया। वादी कमल ने थाना कोतवाली मे रिपोर्ट दर्ज कराई कि 22 सितम्बर 2018 को फल का ठेला लेकर जा रहा था। मोहल्ला देश नगर में नरेश की दुकान के पास पहुँचा तो नरेश, प्रेम, राहुल व बुलाकी राम ने उसको रोक लिया। आरोप है कि गाली गलौच कर कहने लगे कि तुम्हारी रिश्ते की बहन ने दहेज प्रथा का मुकदमा कर रखा है। धमकाते हुए लोहे की राड व बंके से मारापीटा। जिससे सिर व हाथ मे चोट आई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर वाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय मे दाखिल किया। न्यायालय ने दोनो ओर से सुनवाई करने व पत्रावली का अबलोकन करने के बाद नरेश, राहुल, प्रेम, व बुलाकी राम को दोषी पाते ...