हरिद्वार, दिसम्बर 18 -- पांच वर्षीय बच्ची का अपहरण कर गन्ने के खेत में लैंगिक हमला करने के आरोपी युवक को कोर्ट ने दोषी ठहराकर पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अपर जिला जज चंद्रमणि राय की कोर्ट ने 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 11 जनवरी 2023 की शाम लक्सर क्षेत्र में बच्ची मोमो लेने घर से निकली थी, लेकिन काफी देर तक वापस नहीं लौटी। तलाश करते समय परिजनों को गन्ने के खेत से बच्ची के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। मौके पर पहुंचने पर एक युवक बच्ची के साथ गलत हरकत करता मिला, जिसे पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया था। पुलिस ने नितिन निवासी लक्सर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर किया। सरकारी पक्ष ने कोर्ट में 11 गवाह पेश किए। ठोस साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने युवक को दुष्कर्म के प्रयास के आरोप से दोषमुक्त कर दि...