हमीरपुर, जनवरी 31 -- हमीरपुर, संवाददाता। लूट के इरादे से गृहस्वामी के पारिवारिक भतीजे ने अपने दो अन्य साथियों के साथ घर में घुसकर एक ही कुनबे के पांच लोगों को मौत के घाट दिया। नौ साल पुरानी इस घटना में दोष साबित होनेपर तीन हत्यारोपियों को शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश (डकैती) अनिल कुमार खरवार की अदालत ने उम्रकैद और प्रत्येक पर 19-19 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। इस प्रकरण में शुरुआत में जिस व्यक्ति पर सामूहिक हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, वो पुलिस की जांच में चार माह बाद निर्दोष निकला था। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता मणिकर्ण शुक्ल ने बताया कि 12 मई 2017 को जुगुल किशोर निवासी पासुन लेवा थाना सिसोलर ने सूचना दी कि उसके बड़े पापा कृष्णपाल सिंह, उनकी पत्नी कुसुमा देवी, पुत्री रानी व रानी की पुत्री आकांक्षा एवं आकांक्षा की छह माह की पुत्री के श...