शामली, फरवरी 6 -- मामले में शुक्रवार को न्यायालय द्वारा दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास व दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। दूसरे मामले में 2003 में थाना थानाभवन पर कुर्बान निवासी हींड के विरूद्ध ही लूट व लूट का माल बरामद होने के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसे जेल में बिताई अवधि के कारावास व दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। तीसरे मामले में 2016 में थाना थानाभवन पर कुर्बान निवासी हींड के विरूद्ध अदालत से भगौडा घोषित होने के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था। शक्रवार को न्यायालय ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास व 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। चौथे मामले में 2017 में शामली कोतवाली पर इस्तकार निवासी आजाद चौक के विरूद्ध पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। न्यायालय ने दोषी को 50 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। पांचवें...