मिर्जापुर, मार्च 4 -- मिर्जापुर। न्यायालय ने विंध्याचल कोतवाली में दर्ज बन्दूक व कट्टा लेकर हमलावर होकर गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देने के मामले की सुनवाई करते हुए दोषी नदिनी गांव निवासी बाबा उर्फ शिवबहादुर व शिवलखन सिंह को 500-500 रुपए के अर्थदण्ड एवं परिवीक्षा अधिनियम की धारा-4 का लाभ देते हुए जिला प्रोबेशन अधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन सशर्त तीन माह के सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ा गया है। कटरा कोतवाली में दर्ज एकराय होकर लाठी डण्डा व चाकू से मारकर चोट पहुंचाने के मामले में दोषी कतवारु का पुरा निवासी मंगला प्रसाद व उमाशंकर को 500-500 के अर्थदण्ड एवं परिवीक्षा अधिनियम की धारा-4 का लाभ देते हुए जिला प्रोबेशन अधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन सशर्त छ: माह के सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ा गया। तीसरा मामला देहात कोतवाली का है। चोरी, वन...