बांदा, अगस्त 19 -- बांदा। संवाददाता पांच अलग-अलग मामलों में पांच दोषियों को 9500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। थाना अतर्रा में पंजीकृत अभियोग आबकारी अधिनियम के मामले में नत्थू वर्मा पुत्र भऊआ निवासी तिन्दुही थाना गिरवां को 2000 रुपये, थाना फतेहगंज में पंजीकृत अभियोग आबकारी अधिनियम के मामले में किशोरी लाल पुत्र ददुआ आरख निवासी ग्राम बीरमपुर को 1500 रुपये, थाना बदौसा में पंजीकृत आबकारी अधिनियम के मामले में कुल्ली पुत्र चुनकावन निवासी ग्राम दुवरिया को 2000, इसी थाना में दर्ज एक्सीडेंट के मामले में मुन्सी सिंह पुत्र राम सेवक निवासी नरौली थाना पैलानी को 2000, थाना अतर्रा में पंजीकृत एक्सीडेंट के मामले में एसके श्रीवास्तव पुत्र आरपी श्रीवास्तव निवासी शाहगंज इलाहाबाद को 2000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया।

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