नई दिल्ली, जनवरी 13 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। तुर्कमान गेट पथराव मामले में तीस हजारी कोर्ट ने मंगलवार को पांच आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत बुधवार की शाम अपना आदेश सुनाएगी। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी साएशा चड्ढा की अदालत ने आरोपी अदनान, कैफ, कासिफ, आरिब और समीर की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रखा। कैफ, कासिफ और आरिब की ओर से अधिवक्ता मोहम्मद असद बेग ने दलील दी कि आरोपियों को सात जनवरी तड़के करीब तीन बजे गिरफ्तार किया गया था, जबकि प्राथमिकी सुबह करीब नौ बजे दर्ज की गई। बचाव पक्ष ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज से यह पुष्टि होती है कि कैफ शाम सात बजे से गिरफ्तारी तक अपने घर पर ही मौजूद था। वहीं, आरिब के बारे में दलील दी गई कि घटना के समय वह चितली कबर इलाके में था, जो घटनास्थल से करीब ए...